देवास | न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा गाेवंश वध के लिए ले जाने वाले आरोपी पवन पिता दयाराम यादव निवासी इंदौर को दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेगर ने बताया 7 जून 2014 को थाना बैंक नोट प्रेस देवास को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर पुलिस फोर्स विजयागंज मंडी तिराहे पर पहुंची। विजयागंज मंडी की अाेर से छाेटा लाेडिंग वाहन तिरपाल से ढंका हुअा अा रहा था। गाड़ी काे राेका ताे चालक ने नाम जयराम व साथी ने पवन होना बताया। तिरपाल के अंदर झांककर देखने पर 4 बैलों को क्रूरतापूर्वक रस्सियों से मुंह और पैर बांध कर भर रखा था। अाराेपियाें को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां काेर्ट ने सजा सुनाई। शासन की ओर से मधुलिका मेव सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।
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source https://www.bhaskar.com/mp/dewas/news/mp-news-1-year-sentence-for-slaughter-of-cow-063537-6525239.html
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