धार | नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश बुधवार को फैसला सुनाते हुए सागर के आरोपी को कारावास से दंडित किया। प्रकरण में पैरवी कर रहे लोक अभियोजक शिव शंकर श्रीवास्तव ने बताया 26 मई 2019 की शाम मोतीनगर सागर निवासी शेरू पिता शेख हबीब ने 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की थी। मगर नाबालिग आरोपी काे धक्का देकर भाग गई। नाबालिग ने घटना परिजन को बताई। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। डेढ़ साल चले प्रकरण के दौरान 13 लोगों के कथन हुए। इसके बाद न्यायाधीश हरिशरण यादव ने फैसला सुनाते हुए आरोपी शेरू को धारा 363, 354 का 354 ख लैंगिक अपराध में बालकों का संरक्षण की धारा 7/8 व अजा की धारा 3 (दो) की सभी धाराओं में तीन-तीन वर्ष का कारावास व अपराध धारा 366 (ए) में पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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source https://www.bhaskar.com/mp/dhar/news/mp-news-those-who-tried-to-rape-a-minor-have-rigorous-imprisonment-072023-6502550.html
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