इंदौर. 8 फरवरी को जिला व सत्र न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में पिछले कई सालों से लंबित सभी प्रकार के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारियों के अनुसार लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट, सिविल प्रकरण, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा जैसे मामलों का निराकरण होगा। नगर निगम, बिजली कंपनी से संबंधित प्रकरणों का निराकरण भी समझौते के जरिए होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुताबिक पक्षकारों को अपने लंबित प्रकरण निराकृत कराने का यह अच्छा अवसर है। बरसों से चले आ रहे प्रकरणों को समझौते के जरिए समाप्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। पक्षकारों को लोक अदालत में उपस्थित रहकर प्रकरण खत्म कराने के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं।
सिविल मामलों में समझौता होने पर न्याय शुल्क की काफी बचत होगी। बिजली कंपनी और नगर निगम द्वारा भी सरचार्ज में छूट दी जाती है। जिन्हेंलोक अदालत में आने के नोटिस नहीं मिले हैं, वे सीधे आकर भी अपना प्रकरण रख सकते हैं। इसी तरह फैमिली कोर्ट में भी दंपती के बीच चल रहे विवाद को खत्म करवाकर उन्हें फिर से गृहस्थी बसाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
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source https://www.bhaskar.com/mp/indore/news/lok-adalat-to-be-held-on-february-8-all-kinds-of-cases-will-be-kept-for-hearing-126610212.html
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