बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर बाल विकास विभाग और पुलिस के अधिकारी गोरखी गांव पहुंचे। यहां पर बालिका की अंक सूची सहित अन्य दस्तावेज खंगाले गए, जिसमें बालिका की उम्र 18 साल से कम पाई। इस आधार पर अधिकारियों ने यह बाल विवाह रुकवा दिया है। साथ ही परिजनों को हिदायत दी गई है कि यदि उनके द्वारा कम उम्र में बालिका का विवाह किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गोरखी गांव में बाल विवाह होने की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन पर किसी ने दी थी। इस सूचना को तत्काल महिला बाल विकास बेगमगंज और पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी नादरा खान ने पुलिस बल के साथ गांव में पहुंची। इस गांव में कम उम्र की एक बालिका की शादी की तैयारियां चल रही थी। इस विवाह कार्यक्रम को रोककर लड़की की जन्मतिथि अंकसूची से मिलान किया तो लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई। इस पर अधिकारियों ने समझाया की बाल विवाह कानूनन अपराध है। इस तरह के विवाह में शामिल होने वाले अतिथियों के साथ ही माता-पिता और रिश्तेदारों पर कानूनन अपराध दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस समझाइश के बाद माता-पिता और रिश्तेदार बालिका की शादी 18 वर्ष की उम्र पूरी होेने के बाद करने का भरोसा दिलाया। इस तरह यह बाल विवाह को रोका गया। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी नादरा खान ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन से सूचना मिली थी कि गोरखी गांव में नाबालिग बालिका की शादी की जा रही है।
अफसरों के सामने नाबालिग लड़की पत्र लिखते हुए।
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source https://www.bhaskar.com/mp/raisen/news/mp-news-officers-stopped-child-marriage-after-reaching-village-064112-6698954.html
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