तेंदूखेड़ा/झलोन| शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल झलोन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें अपर जिला न्यायाधीश माखनलाल झोंड, जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौसिया, प्राचार्य जीपी अहिरवार मौजूद रहे।
न्यायाधीश माखनलाल झोड ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान द्वारा हर नागरिक को मूल अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही कर्तव्य भी बताए गए हैं। इन मूल अधिकारों कर्तव्यों के साथ-साथ विद्यार्थी जीवन में भी इनका निर्वाहन किया जाता है तो आप अपने लक्ष्य की ओर सतत अग्रसर होंगे। और वांछित स्थान व लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। उन्होंने कहा विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सफलता का मूलमंत्र है। इस दौरान उन्होंने अपने मूल अधिकार, कर्तव्य, पॉक्सो एक्ट, मोटरयान अधिनियम के संबंध में जानकारी दी। रजनीश चौरसिया ने कहा कि यदि आपके साथ कोई पुरुष या महिला लेंगिंंग उत्पीड़न किया जाता है तो सर्वप्रथम अपने माता-पिता, गुरूजनों के संज्ञान में लाकर उसके विरुद्ध पुलिस थाने में शिकायत कराना चाहिए। साथ ही इंटरनेट से होने वाले अपरा (साइबर क्राइम), चाइल्ड हेल्प लाइन, महिला हेल्प लाइन, बालकों को मैत्री पूर्ण विधिक सहायता योजना के प्रावधानों की जानकारी दी। कार्यक्रम का आभार शिक्षक अशोक साहू ने माना।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
source https://www.bhaskar.com/mp/damoh/news/mp-news-concentration-is-the-key-to-success-judge-080613-6548213.html
No comments:
Post a Comment