जिला प्रबंधक लोक सेवा गारंटी द्वारा बताया गया कि जिसमें सामान्य प्रशासन के तहत कानूनी बाध्यता के कारण स्थाई निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राज्य निर्वाचन के तहत नगरीय निकाय ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि का प्रदाय, हस्तलिखित मैनुअल जाति प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति प्रदान करना, ऐसे नागरिक जिनके परिवार के किसी सदस्य को पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना, जाति प्रमाण पत्र में जन्मतिथि आधार और समग्र में सुधार करने के साथ ही राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अपंगता अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना, चालू खसरा, खतौनी की प्रतिलिपि का प्रदाय, चालू नक्शा के प्रतिलिपियों का प्रदाय, भू अधिकार व ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय, भू अधिकार या ऋण पुस्तिका की डुप्लीकेट कॉपी का प्रदाय, वन्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं वन ग्रामों) में, नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र, शोध क्षमता प्रमाणपत्र, राजस्व न्यायालय (राजस्व मंडल को छोड़कर) में प्रचलित प्रकरण में पारित आदेश, अंतरिम आदेश या अन्य दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि पक्षकार को प्रदान करना, अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू अभिलेख, राजस्व नक्शा एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि प्रदान करना, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिए जाने पर आर्थिक सहायता दी जाना, बंटवारा के आदेश के पश्चात नक्शा में बंटन अंकन तरमीम तथा तरमीम पश्चात एक्स नक्शा ए 4 साइज के कागज पर आवेदक को प्रदाय, अविवादित बंटवारा करना, भूमि का सीमांकन साथ ही वेब जीआईएस के तहत चालू खसरा, खतौनी की प्रतिलिपि, चालू नक्शा की प्रतिलिपि का प्रदाय, खसरा की प्रतिलिपि (खाते के समस्त) आवेदन करना आदि सभी सेवाएं जिला के अंतर्गत संचालित लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदाय की जाएंगी।
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source https://www.bhaskar.com/mp/chhatarpur/news/mp-news-instructions-all-work-of-revenue-department-will-be-done-from-public-service-center-offline-application-will-not-be-taken-072009-6350110.html
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