
भोपाल | उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2020-21 में नवीन निजी महाविद्यालयीन, नवीन संकाय, नवीन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मार्गदर्शी निर्देश जारी कर दिए हैं। मान्यता देने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। कॉलेजों को कोड-28 के तहत रेगुलर शिक्षकों को नियुक्त करना होगा। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत आदि सभी क्षेत्रों में नया कॉलेज शुरू करने के लिए एक समान आवेदन फीस 1 लाख रुपए कर दी है। इसी प्रकार नए सत्र से नवीन संकाय, नवीन विषय, नवीन पाठ्यक्रम व अन्य परिषद से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदक कॉलेज को पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए एकमुश्त शुल्क जमा कराना होगा। इस मामले में निजी महाविद्यालय निदेशक कल्याण संगठन के सचिव अखिलेश गौतम का कहना है कि शर्तों में ढील देने से हर जगह कॉलेज खुल जाएंगे, इसलिए वे मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप पिछले वर्षों के नियमों को लागू करने की मांग करेंगे।
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https://www.bhaskar.com/mp/bhopal/news/mp-news-uniform-application-fees-for-new-college-065106-6374363.html
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