Tuesday, January 14, 2020

लोक सेवा गारंटी में गृह विभाग की 9 सेवाएं हुईं शामिल

जिला प्रबंधक लोक सेवा गारंटी छतरपुर के मुकेश शिवहरे ने बताया कि जनता से जुड़ी गृह विभाग की महत्वपूर्ण 9 सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित की गई हैं। इन सेवाओं का क्रियान्वयन लोक सेवा केंद्र द्वारा एमपी डिस्ट्रिक्ट साइट के माध्यम से किया जा रहा है। सेवाओं से संबंधित हितग्राहियों को लोक सेवा केंद्रों में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रस्तुत दिनांक से निर्धारित समय-सीमा में उक्त सेवाएं संबंधित को प्रदाय की जाएंगी। सम्मिलित सेवा में मृतक परिवार के सदस्य के आवेदन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदान करना शामिल है।

अजाक थाने से मृतक के परिवार के सदस्य के आवेदन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदान करना, स्टेशन हाउस ऑफीसर द्वारा फरियादी को एफआईआर की प्रति न देने पर वरिष्ठ स्तर से एफआईआर की प्रति प्रदान किया जाना, अजाक थाने से स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा फरियादी को एफआईआर की प्रति न देने पर वरिष्ठ स्तर से एफआईआर की प्रति प्रदान किया जाना चाहिए। लाइसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व शस्त्र लाइसेंसों का नवीनीकरण, लाइसेंस की समय सीमा के पश्चात शस्त्र लाइसेंसों का नवीनीकरण, शस्त्र लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना, मर्ग इंटीमेशन की छाया प्रति प्रदाय करना, अजाक थाने में मर्ग इंटीमेशन की छाया प्रति देना इत्यादि सेवाएं हैं।



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source https://www.bhaskar.com/mp/chhatarpur/news/mp-news-9-services-of-home-department-included-in-public-service-guarantee-070527-6397076.html

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