
छतरपुर | उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, सदस्य संजय शर्मा अाैर निशा गुप्ता ने एक मामले में अपना फैसला दिया है। उन्होंने उत्कल मल्टी स्टेट क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को 3 लाख साढ़े 13 हजार सहित 3 हजार रुपए मानसिक क्षति और 3 हजार रुपए वाद व्यय के रूप में आवेदक को देने का आदेश दिया है। एडवोकेट संतराम पांचाल ने बताया कि बमीठा के संदीप पिता घनश्याम शर्मा द्वारा 30 जनवरी 16 को उत्कल मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटी छतरपुर में 2 लाख 50 हजार रुपए 24 माह के लिए निवेश किए। जिसका कंपनी ने प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। जिसमें लिखा था कि राशि परिपक्य होकर 30 जनवरी 18 को उसे 3 लाख साढ़े 13 हजार रुपए प्राप्त होंगे। परिपक्य दिनांक के बाद भी अनावेदक को शाखा द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया।
इसके बाद आवेदक ने जिला उपभोक्ता फोरम में मामला पेश किया। मामले का अवलोकन कर फोरम अध्यक्ष श्रीराम दिनकर अाैर दो सदस्यों ने सोसाइटी को आदेश दिया कि 30 दिन के अंदर यह राशि 7%ब्याज सहित दी जाएग। इसके साथ ही 3 हजार रुपए मानसिक क्षति व 3 हजार रु. परिवाद व्यय के रूप में दी जाए।
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https://www.bhaskar.com/mp/chhatarpur/news/mp-news-verdict-3-lakh-135-thousand-rupees-given-to-utkal-multi-state-credit-society-complainant-072024-6348122.html
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