Thursday, November 28, 2019

नाबालिग को भगाने के आरोपी को सजा, जुर्माना

ग्वालियर| नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने के मामले में विशेष न्यायाधीश अर्चना सिंह ने ट्विंकल सिंघोडिया को 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही विभिन्न धाराओं में 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रकरण की जानकारी देते हुए एडीपीओ अनिल मिश्रा ने बताया कि 19 जनवरी 2014 को पुलिस थाना पड़ाव में नाबालिग के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि हाल निवासी गोविंदपुरी ट्विंकल सिंघोडिया उनकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया। कुछ समय बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर पिता के सुपुर्द कर दिया था।



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source https://www.bhaskar.com/mp/gwalior/news/mp-news-accused-of-extorting-minor-punishment-082611-6052252.html

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