
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक वीके शर्मा ने महाराजपुरा के पास ग्राम खेरिया मिर्धा में बगैर परमिशन कॉलोनी काट रहे डॉ.एएस भल्ला की प|ी मंजीन भल्ला को नोटिस दिया है। टीएंडसीपी ने अपने नोटिस में बताया कि अलग-अलग सर्वे नंबरों की कुल 6.257 हैक्टेयर जमीन पर टीएंडसीपी से परमिशन लिए बगैर प्लॉटिंग की जा रही है। इसके लिए मौके पर कच्ची सड़क बनाने का काम चल रहा है। टीएंडसीपी ने बताया है कि कॉलोनी काटने से पहले इसकी विधिवत परमिशन टीएंडसीपी से ली जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा न करके मंजीत भल्ला ने मप्र ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 2 च का उल्लंघन किया है। नोटिस में टीएनसीपी ने कॉलोनी काटने और विकास कार्य कराने पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि टीएंडसीपी ने यह नोटिस एसडीएम मुरार जयति सिंह की रिपोर्ट पर दिया है। एसडीएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को होना है।
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https://www.bhaskar.com/mp/gwalior/news/mp-news-tampcp-gives-notice-to-dr-bhalla39s-wife-who-is-cutting-without-permission-permission-082647-6052246.html
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