Friday, May 1, 2020

नोटिस का जवाब न देने पर निरस्त हो सकता है व्यापारियों का लायसेंस

धारा 144 के उल्लंघन करने पर एसडीएम अंशु जावला ने शुक्रवार को 9 व्यापारियों को शोकाज नोटिस जारी किए हैं। दो दिन में जवाब नहीं देने पर लायसेंस निरस्त हो सकता है। शहर कंटेनमेंट क्षेत्र में होने से दुकानों को खोलने के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। बावजूद व्यापारियों ने दुकान खोल ली थी। एसडीएम जावला ने बताया धारा 144 का उल्लंघन कर प्रतिबंधित क्षेत्र में और निर्धारित समय के बाद दुकान खोलकर उपभोक्ताओं को सामग्री बेचने पर कार्रवाई की है। इसके तहत 9 व्यापारियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 का उल्लंघन करने पर लायसेंस निरस्त करने, धारा 51, 188 के तहत कार्रवाई करने का शोकाज नोटिस जारी किया है।2 दिन में जवाब पेश करना होगा। अन्यथा एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी है।
इनको दिए नोटिस
एसडीएम कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार अखिलेश गुप्ता किराना दुकान, गिरीश आनंदीलाल की आनंद किराना दुकान झंडा चौक, राजेंद्र अग्रवाल की झंडा चौक किराना दुकान, सालिग्राम कुमावत की झंडा चौक किराना दुकान, थाना बड़वानी के सामने रमेशचंद्र राठौर किराना दुकान, सब्जी विक्रेता मंगू चेना, सब्जी विक्रेता लाला दिलीप, वंश मोबाइल गैलरी बाबा रामदेव मंदिर गली, खगेश शर्मा की कटलरी दुकान बाबा रामदेव मंदिर गली को शोकाज नोटिस जारी किया है।



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License of merchants may be canceled for non-response


source https://www.bhaskar.com/local/mp/khandwa/barwani/news/license-of-merchants-may-be-canceled-for-non-response-127263426.html

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