Thursday, December 5, 2019

निर्माणाधीन बिल्डिंगाें से 23 बच्चों को चाइल्ड लाइन और पुलिस ने छुड़वाया

अालीराजपुर. बच्चाें काे रेस्क्यू कर काेतवाली थाने लाया गया।

उम्र संबंधी कागजात प्रस्तुत नहीं किए तो 2 साल की सजा

श्रम अधिकारी महेंद्र वर्मा ने बताया मामले में बच्चों के बयान लिए हैं। ठेकेदार व मकान मालिकाें का अभी पता नहीं चला है। हम सभी को नोटिस देंगे। बच्चों की उम्र के संबंध में यदि वे जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों से काम कराना प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर 20 से 50 हजार रु. जुर्माना व 6 माह से 2 वर्ष तक सजा का प्रावधान है।

बच्चों की काउंसिलिंग करेंगे, आगे निर्णय लेंगे

चाइल्ड लाइन द्वारा बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हम देखेंगे कि बच्चे सीएनसीपी (चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन) की जरूरत है या नहीं। इस आधार पर बच्चों के हित के लिए समिति फैसला लेगी। सुधीर जैन, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति



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Dhar News - mp news child line and police rescued 23 children from buildings under construction


source https://www.bhaskar.com/mp/dhar/news/mp-news-child-line-and-police-rescued-23-children-from-buildings-under-construction-082053-6109689.html

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