Saturday, December 7, 2019

मारपीट के दो आरोपियों को कारावास व जुर्माना

विशेष न्यायाधीश आरएस शर्मा ने मारपीट के मामले में आरोपियों को दोषी मानते हुए कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजीव बद्री सिंह ठाकुर ने की। प्रकरण के अनुसार थाना मगरोन के ग्राम हरदुआ जामसा निवासी शंकू आदिवासी 25 जुलाई 2016 को सुबह 8 बजे निस्तार के लिए खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे आरोपी पग्गू उर्फ नत्थू सींग पिता हीरा सींग लोधी 37 व बबलू सींग पिता रघुवीर सींग लोधी 27 मिले, जिन्होंने पुरानी रंजिश पर से शंकू के साथ लाठी से मारपीट की। गांव के लोगों के पहुंचने पर आरोपी वहां से चले गए। शंकू ने थाना मगरोन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया। मामले में न्यायालय ने साक्ष्य के बाद अभियाेजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को भादवि की धारा 323 व एससीएसटी की धारा 3(2)(5) में विचारण के दौरान जेल में रहने की अवधि व 1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।



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source https://www.bhaskar.com/mp/damoh/news/mp-news-imprisonment-and-fine-to-two-accused-of-assault-090607-6124154.html

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