Tuesday, December 3, 2019

नपा ने तय किया ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता प्रभार शुल्क, लेकिन सेवा लेने पर ही दें

हरदा| नगरपालिका ने 29 नवंबर को हुई परिषद की बैठक में सर्व सम्मति से पारित संकल्प के पालन में ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता प्रभार शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। नपा सीएमओ जीएस यादव ने बताया कि आवासीय भवनों व संपत्तियों पर 10 रुपए मासिक प्रभार शुल्क तय किया है।

व्यवसायिक, गैर आवासीय भवनों व संपत्तियों पर 15 रुपए प्रतिमाह अाैर औद्योगिक संपत्तियों पर 20 रुपए मासिक तय किया है। यह शुल्क इसी माह से लागू होगा। लेकिन यह काेई कर नहीं है, यह सेवा शुल्क है। इसे लाेग जब ही दें जब वे कचरा गाड़ी में देते हैं। यदि उनके घर तक गाड़ी नहीं जाती है या वे इस सेवा का लाभ नहीं लेते हैं ताे शुल्क देना अनिवार्य नहीं है।



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source https://www.bhaskar.com/mp/harda/news/mp-news-napa-fixed-solid-waste-consumer-charges-but-pay-only-after-taking-service-084218-6092419.html

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