
हरदा| जरूरतमंद व गरीबों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क कानूनी सलाह दी जाती है। इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। सीधे प्राधिकरण से मदद मांगने पर सहायता मिलती है। यह बात मंगलवार को जेल में आयोजित कार्यक्रम में प्राधिकरण के सचिव व न्यायाधीश केएस शाक्य ने कहीं। चिकित्सकों ने एड्स से बचाव की जानकारी दी। 173 कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान न्यायाधीश ने जिला जेल का निरीक्षण किया।
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https://www.bhaskar.com/mp/harda/news/mp-news-the-needy-gets-free-legal-advice-judge-shakya-084521-6092390.html
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