Wednesday, November 20, 2019

अबोध बालिका से दुष्कर्म करने के आरोप में राम सिंह को उम्रकैद

4 साल की बालिका से 20 जून 2018 को किया था दुष्कर्म, 25 हजार रुपए से दंडित भी किया

भास्कर संवाददाता|गंजबासौदा

4 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आदित्य रावत ने बुधवार को एक मामले में आरोपी राम सिंह लोधी को शेष जीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी मनीष कैथोरिया ने बताया कि 20 जून 2018 को थाना पठारी अंतर्गत हसनपुर गांव में 4 वर्षीय बालिका स्कूल के समय बेहोशी की हालत में परिजनों को मिली थी। उसके गुप्तांग से खून बह रहा था। इस घटना की रिपोर्ट परिजनों ने पठारी थाना में की थी। बाद में बालिका को उपचार के लिए भोपाल के कमला नेहरू शासकीय अस्पताल भेजा गया था। जहां उसके गुप्तांग का ऑपरेशन महिला डॉक्टर द्वारा किया गया था। इस मामले में बालिका के कथन के आधार पर आरोपी राम सिंह पर मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान भोपाल की महिला चिकित्सक के कथन और मामले में आए साक्ष्य से आरोपी पर आरोप सिद्ध पाया गया। इसके बाद उसे शेष जीवन कारावास में बिताने की सजा सुनाई।



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source https://www.bhaskar.com/mp/vidisha/news/mp-news-ram-singh-sentenced-to-life-imprisonment-for-raping-an-innocent-girl-072209-5990277.html

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