खरगोन | बलवाड़ा थाना क्षेत्र मंे दो साल पहले नाबालिग का हाथ पकड़कर जबरन बाइक पर बैठाने वाले युवक को कोर्ट ने तीन साल की सजा दी है। जिला अभियोजन अधिकारी रमेश जाट ने बताया 16 जून 2017 को पीड़िता अपनी बहनों के साथ मजदूरी कर घर जा रही थी। इस दौरान ग्राम बडेल निवासी सदाशिव पिता चुन्नीलाल (25) उसके पास आया और बाइक पर बैठने को कहा। जब पीड़िता ने बाइक पर बैठने से इंकार कर दिया तो वह जबरदस्ती पीड़िता का हाथ पकड़कर बाइक पर बैठाने लगा। पीड़िता व उसकी बहने चिल्लाई तो सदाशिव वहां से भाग गया। पीड़िता ने इसकी रिपोर्ट थाना बलवाड़ा में दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद अभियोग पत्र बड़वाह में पेश किया। यहां प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हर्ष भदोरिया ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा पाक्सो एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई है। पांच हजार जुर्माना व मोटर एक्ट में 1500 का जुर्माना किया है।
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source https://www.bhaskar.com/mp/khargon/news/mp-news-3-years-jail-for-a-young-man-who-holds-a-minor-on-his-bike-063625-5974788.html
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