भास्कर संवाददाता | दतिया
अब पंजीकृत गौशालाओं और मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत निर्माणाधीन गौशालाओं के गौवंश को चारे के लिए 20 रूपये प्रति गौवंश प्रति दिवस मिलेगा। इस राशि में से 15 रूपए प्रति दिवस चारे के लिए एवं शेष 5 रूपये राज्य सहकारी दुग्ध संघ का सुदाना गौशालाओं द्वारा क्रय किया जा सकेगा।
गौशाला संचालकों द्वारा गेहूं के भूसे के क्रय के लिए जिला स्तर पर दर का निर्धारण कराए जाने के निर्देश पशुपालन विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के शेष माह नवंबर से 31 मार्च तक की कुल चार माह की अवधि हेतु भूसा क्रय की दर निर्धारित करने के निर्देश पशुपालन विभाग द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ ही निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी जिला स्तर पर भूसे की दर का निर्धारण किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई दर को गौशाला संचालकों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
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source https://www.bhaskar.com/mp/datia/news/mp-news-animal-husbandry-department-issued-instructions-071022-6004683.html
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