जिले में अब शाला पूर्व शिक्षा केंद्र (नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल, किंडर गार्डन) चलाने वालों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के बिना यह संचालित मिलने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5 हजार रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। महिला बाल विकास विभाग ने इसके लिए वेबिनार कर सभी संचालकाें काे जानकारी दी है।
इसमें प्राइवेट क्षेत्र में पहले से चल रहे एवं नवीन केंद्र को शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों को विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया है। रजिस्ट्रेशन की यह प्रक्रिया 4 अगस्त से शुरू हो गई है। महिला बाल विकास विभाग के पोर्टल पर शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के पंजीकरण की सुविधा की जानकारी काे लेकर वेबिनार 4 अगस्त को किया गया। इसमें विभागीय संभागीय संयुक्त संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं निजी क्षेत्र के शाला पूर्व शिक्षा केंद्र संचालक काे इसके बारे में जानकारी दी गई।
नर्सरी-प्ले स्कूल व किंडर गार्डन को इसलिए किया जा रहा कंट्रोल: बाल अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ईसीसीई (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नीति) 2013 बनाई थी। इस नीति में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शैक्षणिक आवश्यकताओं एवं इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है।
भारत में शाला पूर्व शिक्षा सेवाएं शासकीय निजी एवं अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। शासकीय क्षेत्र में शाला पूर्व शिक्षा सेवा का प्रदाय आंगनबाड़ी केंद्रों एवं अशासकीय क्षेत्रों में नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल, किंडर गार्डन जैसे नामों से संचालित शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में प्राइवेट क्षेत्र में संचालित प्ले स्कूल बिना किसी नियमन, मान्यता एवं पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं। इन्हीं पर नियंत्रण के लिए नए निर्देश दिए गए हैं।
यह हाेंगे प्रावधान
अब इन स्कूलाें में 20 बच्चाें पर एक शिक्षक का निमय लागू हाेगा। 21 बच्चे हाेने पर दाे शिक्षक रखना अनिवार्य हाेगा।
ऑनलाइन आवेदन से मिलेगा दाे साल के लिए संचालन का प्रमाणपत्र, विभाग की बेबसाइट पर मिलेगा लिंक।
1 हजार रुपए पंजीयन शुल्क देना हाेगा संचालक काे। संचालन केंद्र के फाेटाे ग्राफ करने हाेंगे ऑनलाइन। एक माह में डीपीओ करेंगे केंद्रों का निरीक्षण। गलत जानकारी मिलने पर पंजीयन निरस्त हाेगा।
6 महीने में कराना होगा रजिस्ट्रेशन
नर्सरी, प्ले स्कूल और किंडर गार्डन जैसे प्री स्कूलों की व्यवस्था अब स्कूल शिक्षा विभाग की जगह महिला बाल विकास विभाग करेगा। वेबिनार में इस संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रायमरी गाइडलाइन जारी की गई है।हालांकि लिखित में पूरी गाइडलाइन नहीं मिली है। जल्दी ही गाइडलाइन मिल जाएगी। वेबिनार में जो बताया है, उसके अनुसार प्री स्कूलों का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति चलते मिलने पर 5 हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा। जो पहले से संचालित हैं उन्हें 6 महीने में रजिस्ट्रेशन करवाना है। वहीं नए प्री स्कूल खोलने के लिए दो महीने के अंदर पंजीयन करवाना होंगे।
डीके दीक्षित, सहायक संचालक महिला बाल विकास विभाग
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/sagar/chhatarpur/news/registration-required-for-nursery-play-school-and-kinder-garden-127593448.html
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