Thursday, August 6, 2020

बिरला सीमेंट प्रबंधन को कलेक्टर कोर्ट का नोटिस क्यों न निरस्त कर दें 72.77 एकड़ भूमि की लीज

माइनिंग कार्य,उद्योग स्थापना एवं औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने के लिए वर्षों पूर्व बिरला जूट एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आवंटित की गई 72.77 एकड़ जमीन का उपयोग नहीं करने और उसे बाउंड्रीवाल से घेरकर आम निस्तारी रास्ता रोकने के मामले में कलेक्टर अजय कटेसरिया की कोर्ट ने प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब तलब किया है। नोटिस में कहा गया है कि क्यों न मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1949 की धारा 182(2) के प्रावधानों के तहत बतौर लीज स्वीकृत 72.77 एकड़ भूमि को निरस्त करते हुए बेदखली की कार्रवाई की जाए।
क्या है पूरा मामला :वर्षों पूर्व बिरला जूट एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को माइनिंग कार्य, उद्योग स्थापना एवं औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने के लिए रघुराजनगर तहसील क्षेत्र में 908 हेक्टेयर भूमि पर माइनिंग लीज स्वीकृत की गई थी। आरोप था कि प्रबंधन ने इसी भूमि के घूरडांग मौजा में 28.77 एकड़ , कोलगवां में 15 एकड और बदखर में 29 एकड़ भूमि का उपयोग करने के बजाय उसे बाउंड्री बना कर घेर लिया गया। उक्त भूमि में पौधे रोप दिए गए और आम निस्तारी रास्ता भी बंद कर दिया गया। आरोपों की जांच रघुराजनगर के एसडीएम को सौंपी गई और जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर कोर्ट ने बिरला जूट एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा।
जवाब नहीं मिलने पर होगी एकतरफा कार्यवाही :कलेक्टर कोर्ट की नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अगर 17 अगस्त तक निर्धारित समय पर सीमेंट प्रबंधन द्वारा जवाब नहीं दिया जाता है, या स्पष्टीकरण समाधान कारक नहीं मिलता है तो औद्योगिक प्रयोजन से लीज में स्वीकृत घूरडांग, कोलगवां और बदखर की 72.77 एकड़ भूमि की लीज को निरस्त करते हुए बेदखली की कार्रवाई की जाएगी।



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source https://www.bhaskar.com/local/mp/jabalpur/news/why-not-cancel-the-collector-court-notice-to-birla-cement-management-7277-acres-of-land-lease-127593490.html

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