व्यापार व्यवसाय को गति देने के लिए सीएम आर्थिक गतिविधि तेज करने के आदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन जिले में अभी भी 7 बजे दुकानें बंद करने का नियम लागू है। ऐसे में व्यापारियों को परेशानी हो रही है। कलेक्टर ने 24 जुलाई से 31 तक दुकानें 7 बजे बंद करने का आदेश दिया था, आदेश की अवधि समाप्त होने के बाद भी 3 अगस्त को पुलिस ने शाम 7 बजे दुकानें जबरन बंद करवा दी। इससे व्यापारियों में आक्रोश है। उनके अनुसार अन्य जिलों में शाम 7 बजे दुकानें बंद किए जाने के आदेश कलेक्टर ने जारी नहीं किया है तो फिर आगर जिले में क्यों? जबकि आगर जिले से ज्यादा संक्रमण अन्य जिलों में फैल रहा है।
मामले में तहसीलदार ओशिन विक्टर का कहना है कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी किए हैं, वह अलग बात है। मेरी एसडीएम से बात हुई है, शाम 7 बजे दुकानें बंद करने का नियम लागू रहेगा। लॉकडाउन नहीं है, लेकिन शाम 7 बजे से दुकानें जरूर बंद करवाई जाएंगी। इधर थाना प्रभारी राजीव उइके के मुताबिक शाम 7 बजे दुकानें बंद करने का आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया गया था, वह 31 जुलाई तक था। जानकारी के अभाव में 3 अगस्त को दुकानें बंद करवा दी गई थी। अब दुकानें बंद करवाने के आदेश आने बाद ही दुकानें बंद करवाई जाएंगी।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/ujjain/susner/news/outrage-among-traders-due-to-closing-shops-at-7-oclock-127586507.html
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