इंदौर.बॉयफ्रेंड के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में रही एक युवती गर्भवती हो गई। 24 सप्ताह का गर्भ होने के बाद उसने गर्भपात के लिए अनुमति मांगी, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। युवती केवल इसलिए गर्भपात चाहती थी कि बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया था। युवक ने भी शादी करने से इनकार कर दिया था। इसलिए वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती।
24 सप्ताह का गर्भ होने के बाद युवती एमवाय अस्पताल भी गई थी, लेकिन वहां के डाॅक्टर ने गर्भपात करने से इनकार कर दिया। मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट-1971 के तहत भी इतने समय का गर्भ होने पर टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता। इसके बाद युवती ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ने भी युवती से बात की। युवती ने कहा कि वह गर्भ गिराना चाहती है। युवती की ओर से दायर याचिका में यह भी कहा कि वह इस अनचाहे गर्भ से परेशान है। मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है।
अर्जी के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी पेश किए
याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले भी पेश किए। हालांकि इन सभी फैसलों में तभी गर्भपात की मंजूरी दी गई, जब युवती से ज्यादती हुई, बच्चा अविकसित या विकृत था। इस केस में ना तो बच्चा अविकसित था ना ही विकृत। महिला की जान को भी कोई खतरा नहीं था। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विस्तृत आदेश जारी किए और अनुमति देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने गर्भपात किए जाने को लेकर किसी तरह की अनुमति नहीं दी थी। हाई कोर्ट ने महिला को अर्जी को खारिज कर दिया था। गुरुवार के अंक में त्रुटिवश प्रकाशित हो गया था कि कोर्ट ने अनुमति दी है।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/indore/news/befriended-boyfriend-breakup-occurred-asked-permission-to-abort-high-court-refuses-to-do-so-127059219.html
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