Thursday, March 5, 2020

मिठाई की दुकानों पर मिठाई के सामने लिखनी होगी निर्माण व एक्सपायरी डेट


खाद्य अधिकारी बोले- पहले देंगे समझाइश, फिर करेंगे कार्रवाई

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी एफएसएस एआई ने मिठाइयों की दुकान पर बिकने वाली बासी और पुरानी मिठाई से निजात दिलाने की दिशा में मिठाई विक्रेताओं को नए आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब मिठाई की दुकानों में कंटेनर या ट्रे में रखी खुली मिठाइयों के लिए दुकानदार को मेन्यूफेक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। बता दें कि यह आदेश जून 2020 से से स्थानीय मिठाई दुकानदारों के लिए अनिवार्य कर दिया है।

वर्तमान में मेन्यूफेक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखने की बाध्यता केवल पैकेट बंद मिठाइयों के लिए ही है। लेकिन अब मिठाई की दुकान पर एवं शो केस में रखी मिठाई की ट्रे पर मेन्युफैक्चरिंग और बेस्ट बिफोर लिखना होगा। इसका साफ मतलब है कि ट्रे पर मिठाई कब बनाई और कब तक इसे खा सकते हैं। यह लिखना होगा।

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने निर्देश जारी किए हैं। पूरे देश में यह व्यवस्था एक जून से लागू होगी। शोकेस में मिठाई का नाम दाम, कब बनाई गई और इसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी जानकारी ट्रे पर डिस्प्ले करना होगा। इस नए आदेश के आने के बाद अब लोगों को बासी और फफूंद लगी मिठाई लेने से छुटकारा मिलेगा। बता दें कि पूर्व से ही मिष्ठान भंडारों पर गुणवत्ता विहीन बिक रहे मावा बेसन युक्त आइटम हफ्ता से 15 दिन तक मिठाई विक्रेता अपने सोकेश में सजाकर रखते चले आ रहे है। वही जन्मदिन एवं पार्टियों में बिकने वाले केक की स्थिति तो यह है कि आठ दिन 15 दिन तक फ्रीजर में रखकर बेचा जा रहा है। यह नई व्यवस्था 1 जून 2020 से लागू हो जाएगी।

इस सबंध में खाद्य अधिकारी सुषमा पथरोल का कहना है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के निर्देशानुसार 1 जून 2020 से यह आदेश लागू किए जाएंगे किंतु आदेश का कड़ाई से पालन हो जिसके लिए समस्त मिष्ठान विक्रेताओं को पहले सूचित कर फिर समझाइश दी जाएगी। बावजूद इसके यदि मिष्ठान भंडार संचालकों के द्वारा नियमों को लेकर कोताही बरती जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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source https://www.bhaskar.com/mp/raisen/news/mp-news-manufacturing-and-expiry-dates-will-have-to-be-written-in-front-of-sweets-at-sweets-shops-064051-6787396.html

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