अशोकनगर | सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जिले में 31 मार्च तक ही वीएस-4 वाहनों का पंजीयन कराया जाएगा। इसके बाद इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिला परिवहन अधिकारी नंदलाल गांवड़ ने जिले के समस्त डीलरों को उनके शोरूम से बेचे जा रहे वीएस-4 वाहनों का पंजीयन 31 मार्च 2020 तक कम्प्यूटर में अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। ऐसे वाहन जिनका विक्रय होने के बाद पंजीयन के लिए वीआईडी भले ही 31 मार्च के पूर्व की जा चुकी हो लेकिन यदि उसका पंजीयन नहीं किया जा सका है, ऐसे वाहनों को भी 31 मार्च के बाद पंजीयन नहीं होगा।
अतिथि शिक्षक अब 30 अप्रैल तक देंगे सेवाएं : अशोकनगर। अतिथि जिले के स्कूलों में पदस्थ अतिथि शिक्षक अब 30 अप्रैल तक स्कूलों में सेवाएं दे सकेंगे। आयुक्त जयश्री कियावत ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि स्कूलों में शिक्षकों की रिक्ति/अवकाश पर जाने से शाला में सत्र 2019-20 में अतिथि शिक्षकों को रखा गया था। परीक्षा परिणाम की घोषणा आदि महत्वपूर्ण कार्य कराने और नए सत्र 2020-21 में 1 से 30 अप्रैल तक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बढ़ाई गई हैं।
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source https://www.bhaskar.com/mp/ashoknagar/news/mp-news-registration-of-vs-4-vehicles-will-not-happen-after-31st-063113-6865178.html
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