ग्वालियर| जिला न्यायालय में अतिमहत्वपूर्ण प्रकृति के मामलों के साथ ही रिमांड कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। जिला न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि कोरोना महामारी से बचाव व रोकथाम के लिए लॉकडाउन की अवधि तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधिवक्ता और पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है। सभी न्यायाधीश अपने न्यायालय अथवा आवासीय कार्यालय से लैपटॉप अथवा मोबाइल के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई कर सकते हैं। जबकि अधिवक्ता और पक्षकार-गण आवश्यकतानुसार वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर संबंधित न्यायालय के प्रकरणों में सुनवाई के लिए उपस्थित हो सकते हैं।
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source https://www.bhaskar.com/mp/gwalior/news/mp-news-video-conferencing-can-be-heard-in-district-court-with-very-important-cases-071628-6984251.html
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