बेगमगंज | अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह में शामिल होता है तो उसे दो साल की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 50 हजार से एक लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। ये जानकारी बाल विवाह रोकने के लिए महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी नादिरा खान ने जिले से उन्हें मिले निर्देशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी ताकि आमजन तक बात पहुंचे और लोग बाल विवाह से रूक सके। शुभ मूहूर्त होने से अक्षय तृतीया को बाल विवाह रोकने के लिए रणनीति बनाई गई है, इसके लिए लोगो को जागरूक किया जाएगा।
नाटकों के माध्यम से बाल विवाह के खतरों के बारे में बताया जा रहा है कि बाल विवाह की वजह से शिशु और मातृत्व की मृत्यु दर पर लगाम नहीं लग पा रही है। 18 साल से पहले विवाह करने पर लड़कियां परिपक्व नहीं हो पाती है। ऐसे मां बनने पर जच्चा- बच्चा दोनों की जान को खतरा बना रहता है। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी नादिरा खान ने बताया कि बाल विवाह की शिकायत महिला हेल्प लाइन 181, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 और पुलिस हेल्प लाइन 100 नंबर पर दे सकते है। क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्रों कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बाल विवाह न करने के लिए शपथ दिलाई जा रही है।
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source https://www.bhaskar.com/mp/raisen/news/mp-news-if-you-attend-child-marriage-you-will-be-imprisoned-for-two-years-064058-6787401.html
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