दीपावली के त्योहार से ठीक पहले शासन ने चाइनीज पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब इन पटाखों को बेचने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इधर सामाजिक संगठनों ने चीनी पटाखों काे न चलाने का आह्वान किया गया है। राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा बुधवार को मध्यप्रदेश में विदेशी पटाखों के भंडारण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने संबंधी आदेश 4 नवंबर को जारी किया गया है। अब चीन सहित विदेशों में निर्मित पटाखों के लिए अब अस्थाई लाइसेंस भी जारी नहीं किए जाएंगे।
यहां बता दें चाइनीज पटाखों का आयात और भारतीय बाजार में इनका इस्तेमाल चिंता का विषय रहा है इसका कारण इनमें लेड, कॉपर, ऑक्साइड और लीथियम जैसे प्रतिबंधित केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाना है। यह केमिकल्स इंसानों के लिए खतरनाक होने के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं। इसलिए चाइनीज पटाखों के आयात पर प्रतिबंधित किया गया है और यदि किसी व्यक्ति के पास यह पाए जाते हैं तो विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत प्रभावशील नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजोरा द्वारा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि विदेश पटाखों के भंडारण, परिवहन और विक्रय करने पर सख्त कार्रवाई की जाए।
सामाजिक संगठन भी कर रहे विदेशी पटाखों का विरोध: कैट व नवजीवन संगठन के अलावा अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा विदेशी पटाखों के साथ ही चीनी सामान की खरीद न किए जाने का आह्वान किया जा रहा है। हालांकि संबंध बिगड़ने के बाद कई कारोबारियों ने चीनी सामान का कारोबार पूरी तरह से बंद कर दिया है लेकिन कुछ मुनाफाखोर अब भी कारोबार कर रहे हैं। पटाखा कारोबारियों ने साफ तौर पर कहा है कि वे चीनी पटाखे का कारोबार नहीं करेंगे।
अगर कोई पकड़ा गया तो तुरंत निरस्त होगा लाइसेंस
विदेशी पटाखों को लेकर गृह मंत्रालय इस बार भी सख्त है। इसलिए बाजार में विदेशी पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। विदेश से होने वाले ई- कॉमर्स कारोबार पर भी नजर रखी जाएगी। क्योंकि कई लोग विदेश से ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से पटाखे मंगाते हैं। इस संबंध में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा पिछले दिनों राज्य सरकारों को विदेशी पटाखों पर प्रतिबंध काे लेकर निर्देश दिए गए थे।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/gwalior/bhind/news/organizations-called-for-not-to-fire-chinese-firecrackers-sentenced-to-two-years-for-storing-transporting-and-selling-foreign-firecrackers-127885198.html
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