Monday, March 2, 2020

नमूना अमानक होने पर लाइसेंस न हो निलंबित: बीज विक्रेता


बैतूल| केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 में संशोधन की मांग जिला खाद-बीज विक्रेता संघ ने की है। संघ ने सांसद डीडी उइके को ज्ञापन देकर बीज अमानक होने पर लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई ना करते हुए कंपनी के बैच नंबर को प्रतिबंधित करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन ने बताया केंद्र सरकार द्वारा आगामी संसद सत्र में कीटनाशक प्रबंधन बिल 2020 पेश किया जाना है। इसमें नमूना अमानक होने पर तथा धारा का उल्लंघन करने पर पूरे लाइसेंस को निलंबित किया जाएगा। संघ का कहना है लाइसेंस रद्द करने के बजाय कंपनी के संबंधित बैच नंबर को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। सचिव निलेश खंडेलवाल ने बताया किसी भी कीटनाशक के गलत या अमानक होने पर व्यापारी-विक्रेता पर सजा, दंड का प्रावधान किया है, जो विक्रेताओं के प्रति अन्याय है। इस नियम को बदलते हुए विक्रेता शब्द को इन धाराओं से हटा दिया जाना चाहिए। ज्ञापन में संगठन के सदस्यों की आपत्तियों और सुझावों को प्रस्तावित कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 में शामिल करने के लिए संसद के पटल पर रखने की मांग की है। ज्ञापन में संगठन ने और भी सुझाव दिए है। जिसे संसद में रखने की मांग की है।



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source https://www.bhaskar.com/mp/betul/news/mp-news-license-not-suspended-when-sample-is-non-standard-seed-seller-064031-6762857.html

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