Tuesday, April 21, 2020

प्रशासकीय समिति बनाकर नगर परिषद हाेगी बहाल, एक साल बढ़ेगा कार्यकाल

प्रदेश सरकार बिना चुनाव कराए पीछे के रास्ते से 297 नगरीय निकायों में पुरानी परिषद बहाल करने की तैयारी में है। इन निकायों का कार्यकाल खत्म हुए ढाई से चार महीने तक बीत चुके हैं। पुरानी सरकार समय पर चुनाव नहीं करा पाई और नई सरकार महामारी की आड़ में एक साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाने जा रही है। कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत निकायों की जिम्मेदारी प्रशासकीय समितियों को सौंपी जा रही है। इन समितियों में महापौर और अध्यक्ष सहित तमाम पार्षद शामिल कर लिए गए हैं। यानी चुनाव होने तक पुरानी परिषद ही शहरों की सरकार संभालेगी।

मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नगर निगम और नपा अधिनियमों में संशोधन कर अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दी गई। फिलहाल संभाग मुख्यालय पर संभागायुक्त और जिला मुख्यालय पर कलेक्टर नगरीय निकाय के प्रशासक हैं। अन्य जगहों पर संबंधित एसडीएम को प्रशासक बनाया गया है, लेकिन अब इनकी जगह प्रशासकीय समितियां ही काम करेंगी। हालांकि इन समितियों के अधिकार और कर्तव्य अभी तय नहीं है।

कार्यकाल समाप्त होने के बाद समिति गठन का नहीं था प्रावधान
नगर निगम और नगरपालिका एक्ट में कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासनिक समिति के गठन का प्रावधान नहीं था। नगरपालिका एक्ट में कार्यकाल पूरा होने से पहले ऐसी समिति बनाने का प्रावधान था, लेकिन निगम एक्ट में इसका भी उल्लेख नहीं था। अब अध्यादेश के जरिए इसे जोड़ा जा रहा है। नगर परिषदों में भी नगरपालिका एक्ट ही लागू होता है।

कांग्रेस कार्यकाल में हुई थी समिति के गठन की चर्चा
भोपाल नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने से पहले जनवरी में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में संभागायुक्त को प्रशासक बनाने की बजाय छह नेताओं की समिति के गठन पर चर्चा हुई थी। लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई थी।

उज्जैन को छोड़कर सभी नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त
16 नगर निगमों में उज्जैन को छोड़कर सभी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 378 निकायों में से 297 का कार्यकाल जनवरी-फरवरी में समाप्त हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू किया था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे भी रोक दिया गया है।



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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नगर निगम और नपा अधिनियमों में संशोधन कर अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दी गई।


source https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/city-council-will-be-restored-by-forming-an-administrative-committee-tenure-will-increase-for-one-year-127214642.html

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