मप्र सरकार 2017 के पहले के वैट एक्ट के तहत चल रहे टैक्स विवादों के निपटारे के लिए वन टाइम सैटलमेंट (ओटीएस) योजना लेकर आई है। यह योजना 26 दिसंबर-20 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार के अनुसार करीब 4000 करोड़ रुपए के वैट के विवाद इस समय ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। इसका फायदा मप्र के 1.5 लाख वैट के डीलर को मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रारंभिक तौर पर इससे 100 करोड़ रुपए की राशि मिलने का अनुमान लगाया है।
वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार केंद्रीय विक्रय कर (सीएसटी) में कई सप्लायर्स को दूसरे खरीदारों द्वारा जारी किए जाने वाले फार्म-सी, फार्म-एफ और फार्म-एच न मिलने के कारण कई सप्लायर्स को 2% की जगह 14% तक टैक्स लग गया था। बकाया न जमा करने पर 10% की दर से पेनाल्टी भी लग गई थी। अब यह सप्लायर केवल टैक्स की बकाया राशि और ब्याज का 10% ही चुकाकर पूरी टैक्स की देनदारियों से बच सकेंगे।
हालांकि जिन टैक्स विवाद के प्रकरण जिसमें विभाग ने खुद व्यापारियों के खिलाफ कोर्ट में प्रकरण दायर किए हैं, जिनके खिलाफ छापे की कार्रवाई की गई थी या फिर जिनके वाहन पकड़े गए थे वे व्यापारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/commercial-tax-department-issued-order-for-settlement-of-disputes-of-4000-crores-the-scheme-will-remain-in-force-till-26-december-20-127766411.html
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