कोरोना काल के बीच ऐसे वाहन मालिक जिनका टैक्स बकाया है उनके लिए अच्छी खबर है। बकाया टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। राज्य के परिवहन विभाग ने वाहनों के बकाया टैक्स जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। जबकि पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी। इससे वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिली है और वे अपना बकाया टैक्स जमा करा सकेंगे।
इन्हें मिलेगी छूट - { ऐसे वान जो विनिर्माण की तारीख से 20 साल पूरे कर चुके हैं और परिवहन विभाग में अभी भी पंजीकृत हो तथा वे पंजीयन निरस्त कराना चाहते हैं तो उन्हें 90 फीसदी छूट। { ऐसे वाहन जिन पर मोटर यानकर या शास्ति अथवा दोनों लंबित हैं व वाहन स्वामी स्वेच्छा से वाहन का पंजीयन निरस्त करना चाहता हो। { वहीं एकमुश्त भुगतान के लिए छूट बकाया मोटर यान कर एवं शास्ति के एकमुश्त भुगतान पर अधिसूचना की तारीख से पांच साल पुरानी पंजीकृत वाहन पर 20 फीसदी छूट।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/ratlam/news/31-march-the-last-date-for-depositing-the-outstanding-tax-127998135.html
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