Tuesday, December 29, 2020

कोरोनाकाल में रजिस्ट्री पर दी नगरीय निकाय कर की 2% छूट सिर्फ 2 दिन

नगरीय क्षेत्र में प्लाॅटों की रजिस्ट्री कराने पर अभी मिल रही दाे प्रतिशत की छूट अब सिर्फ दाे दिन और मिलेगी। अभी 10.5 प्रतिशत शुल्क पर रजिस्ट्री हाे रही है। एक जनवरी से 12.5 प्रतिशत पर रजिस्ट्री हाेगी। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही है कि शुल्क की अवधि तीन माह के लिए बढ़ सकती है, क्याेंकि एक अप्रैल से नई गाइड लाइन तय हाेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हाे गई है। हालांकि अभी 31 दिसंबर तक ही 2% की छूट है।
कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने नगरीय निकाय कर रजिस्ट्री कराने पर दो फीसदी की छूट दे रखी है। नपा शुल्क रजिस्ट्री कराने पर 3 प्रतिशत लिया जाता है। अभी छूट के कारण एक प्रतिशत ही ले रहे हैं। चूंकि नगरीय निकायाें की हालत भी खराब है। इस कारण छूट आगे बढ़ने की मुश्किल लग रहा। यह जरूर है कि नई गाइड लाइन मार्च तक तैयार हाे जाएगी। इसके चलते सरकार मन बदल सकती है। यदि ऐसा हुआ ताे ही दाे प्रतिशत छूट की अवधि बढ़ेगी। इधर, जिला पंजीयक रमेश कुम्भारे ने बताया कि अभी नपा शुल्क पर दाे प्रतिशत की छूट 31 दिसंबर तक ही रहेगी।
नई गाइडलाइन की तैयारी शुरू: जिले में नई गाइड लाइन बनाने की तैयारी शुरू हाे गई है। गाइड लाइन के लिए सभी ब्लाकाें से प्रस्ताव बुलाए हैं। प्रस्ताव आने पर आगे काम हाेगा। उप रजिस्ट्रार मदन पाल ने बताया कि नई गाइड लाइन की प्रक्रिया शुरू हुई है। मार्च तक स्थिति साफ हाेगी।
मकान की रजिस्ट्री महंगी: राज्य सरकार ने पिछले साल दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। इससे लोगों को राहत मिली थी, लेकिन आरआरसी के मकान का कंस्ट्रक्शन रेट 670 रुपए से बढ़ाकर 1022 रुपए कर दिया था। इससे मकान की रजिस्ट्री कराना महंगा हो गया था। नई गाइडलाइन 1 अप्रैल 2021 से फिर लागू होगी।



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source https://www.bhaskar.com/local/mp/hoshangabad/news/2-exemption-of-urban-body-tax-given-on-the-registry-in-the-coronary-only-2-days-128067940.html

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