Tuesday, December 29, 2020

सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं देने पर जिला परिवहन अधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड

सूचना के अधिकार में भाैंसले काॅलाेनी के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता ओमप्रकाश भावसार ने जिला परिवहन अधिकारी जया वसावा से जानकारी मांगी थी। आवेदन लगाकर जानकारी मांगी थी कि वर्ष 2018 में एसपी के द्वारा प्राइवेट स्कूल वाहनाें की चैकिंग अभियान चलाया था और एकेडमी स्कूल वाहनाें काे पकड़कर इस्तगासा बनाकर जिला परिवहन अधिकारी देवास काे कार्रवाई के लिए साैंप दिया था। इन बसाें पर किस तरह से कार्रवाई की, इसकी जानकारी मांगने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता भावसार ने जिला परिवहन कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया ताे उन्हें जानकारी नहीं दी गई।

भावसार ने बताया, 27 अगस्त 2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर तीन स्कूल बसाें के संबंध में जानकारी मांगी थी। समय पर जानकारी नहीं मिलने पर राज्य सूचना आयोग भोपाल को अपील की गई। जहां पर जिला परिवहन अधिकारी वसावा को 25 हजार रु. का दंड का आदेश जारी कर दिया है। शासन के राजस्व की हानि हाेने पर अब मैं जांच के लिए ईडब्ल्यूओ जाउंगा। इस मामले में जिला परिवहन अधिकारी वसावा ने बताया, मैंने देवास में 14 सितंबर 2018 काे ज्वाइन किया था। मुझसे पहले के तात्कालीन अधिकारी ज्ञानेंद्र वैश्य के द्वारा बसाें के खिलाफ कार्रवाई की थी। कार्यालय में जाे दस्तावेज मांगे वह उपलब्ध करवा दिए थे। शासन ने मुझ पर जुर्माना कर दिया।



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source https://www.bhaskar.com/local/mp/indore/dewas/news/25-thousand-fine-on-district-transport-officer-for-not-providing-information-in-the-right-to-information-128067876.html

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