Wednesday, December 30, 2020

संबल पंजीकृत पात्र श्रमिक की मृत्यु के 90 दिवस बाद भी कर सकते आवेदन

शासन की जन कल्याणकारी संबल योजनांतर्गत पंजीकृत हितग्राही की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि दिए जाने के लिए शासन प्रदत्त 90 दिन में स्वीकृत सहायता से वंचित पात्र हितग्राही के प्रकरण में स्वीकृति के लिए छूट प्रदान की गई है।

संबल योजना शाखा के अनुसार ऐसे पात्र हितग्राही जिन्होंने पंजीयन पात्रता प्राप्त की ऐसे संबल योजना के पंजीकृत पात्र श्रमिक की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता के आवेदन नहीं कर पाए हो वे 90 दिन के बाद भी छूट में शामिल होकर निगम के संबल योजना कार्यालय में 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 90 दिन के बाद दिए गए 4 आश्रित आवेदनकर्ताओं के प्रकरण में सहायता स्वीकृति की कार्रवाई निगम के द्वारा की जा रही है।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


source https://www.bhaskar.com/local/mp/indore/dewas/news/sambal-can-apply-even-90-days-after-the-death-of-registered-eligible-worker-128071657.html

No comments:

Post a Comment