Friday, December 18, 2020

15 दिन में जवाब नहीं दिया तो समाप्त हो जाएगा जवाब देने का अधिकार

मप्र हाईकोर्ट ने केन्ट बोर्ड उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए याचिका दायर पर जवाब पेश नहीं किए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने केन्ट बोर्ड सीईओ और उपाध्यक्ष से कहा है कि यदि 15 दिन में जवाब पेश नहीं तो उनका जवाब पेश करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।

मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को नियत की गई है। यह याचिका केन्ट निवासी कन्हैया तिवारी और सुरेन्द्र यादव की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि केंटोनमेंट एक्ट की धारा 34-ए के अनुसार अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति बोर्ड मेम्बर रहने के योग्य नहीं है। वर्तमान केन्ट बोर्ड उपाध्यक्ष अभिषेक चौकसे ने वर्ष 2006-07 में पेन्टीनाका स्थित डिफेंस लैंड पर अतिक्रमण कर उस जमीन को बेच दिया। इसके आधार पर उन्हें पद से हटाने की माँग की गई है। डिवीजन बैंच ने 12 अक्टूबर को केन्ट बोर्ड सीईओ और उपाध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था।



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If you do not reply in 15 days, the right to reply will end


source https://www.bhaskar.com/local/mp/jabalpur/news/if-you-do-not-reply-in-15-days-the-right-to-reply-will-end-128028346.html

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