मुरैना के पात्र हितग्राहियों के नाम पर जबलपुर के एक राशन दुकानदार ने पोर्टेबिलिटी सिस्टम से राशन निकालकर बेच दिया। गड़बड़ी सामने आने पर दुकान का लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही दुकानदार से लगभग 96 हजार रुपये वसूलने के आदेश दिये गये हैं। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पल्लवी जैन ने बताया कि जयप्रकाश नारायण वार्ड स्थित डायमंड प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार दुकान क्रमांक 3316019 के संचालक मनोज सोनकर ने मुरैना जिले के 80 से ज्यादा उपभोक्ताओं की समग्र आईडी का उपयोग कर पीओएस मशीन से गलत तरीके से राशन निकाला है,जो लगभग 95836 रुपये का होता है। यह राशि दुकानदार से वसूलने के साथ ही प्रतिभूति राशि भी राजसात की जाएगी।पी-2
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/jabalpur/news/shopkeeper-outrooted-ration-orders-to-recover-96-thousand-rupees-127414602.html
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