भीकनगांव/इंदौर. भीकनगांव थाना पुलिस ने 14 दिसंबर को किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी की दो बहनों को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संतोष सिसौदिया के मुताबिक परिजन के बयानों के आधार पर जांच चल रही है। मामले में आरोपी का सहयोग करने पर आरोपी की दो बहनों पर कार्रवाई की गई।
बड़ी बहन नाजनीन उर्फ नाजो पिता फखरू व उसकी 17 वर्षीय छोटी बहन काे पकड़ा है। नाजनीन को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नाबालिग को इंदौर बाल संप्रेषण गृह भेजने के आदेश दिए गए। उसकी दोनों बहनों पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को जबरन बुर्का पहना दिया था। इसके पूर्व मुख्य आरोपी सोहेल को गिरफ्तार किया है।
आरोप है कि 14 दिसंबर को टेमला निवासी अजजा वर्ग की एक किशोरी के घर लौटने के दौरान सोहेल उसे अपने घर ले गया और छेड़छाड़ की। बाद में उसने पुलिस को बताया कि आरोपी शोएब ने धमकाकर डेढ़ माह पहले दुष्कर्म किया था। धमकी दिए जाने के चलते वह घटना नहीं बता पाई थी। घटना के उपरांत भील समाज ने विरोध में रैली निकालकर पुलिस को कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने शोएब के अलावा उसकी दो बहनों को भी आरोपी बनाने की मांग की थी।
नानी के घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 10 साल की जेल
खरगोन के मेनगांव थाना क्षेत्र में दो साल पहले घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने दस साल की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया 28 नवंबर 2017 को पीड़िता जब अपने नाना के घर पर अकेली थी। इसी दौरान पिपराटा निवासी राजू पिता डोंगरसिंह (26) घर के अंदर घुस आया और दरवाजा बंद कर दिया।
आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म किया। साथ ही जाते समय धमकी दी कि दुष्कर्म की बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। इस घटना की जानकारी पीड़िता ने मां को दी। पीड़िता व मां ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मेनगांव में दर्ज कराई। प्रकरण में पुलिस थाना मेनगांव ने विवेचना कर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया। यहां द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी राजू को पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धारों में 10-10 साल की सजा व कुल 11 हजार रुपए का जुर्माना किया है। अर्थदंड की राशि में से 10 हजार रूपए बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को दिए जाने का आदेश किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी उप संचालक अभियोजन जेएस मुवेल व जिला अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर ने की।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
source https://www.bhaskar.com/mp/khandwa/news/police-arrested-two-sisters-including-an-associate-minor-for-raping-a-minor-126408543.html
No comments:
Post a Comment