शासकीय आयुष कॉलेजों में यूजी में काउंसिलिंग के बाद प्रवेश लेकर सीट छोड़ना अब आसान नहीं होगा। अगर छात्र प्रवेश लेने के बाद सीट छोड़ता है तो उसे 2 लाख रुपए भरने होंगे। यही नहीं आगामी तीन साल तक उसे प्रदेश के किसी भी सरकारी आयुष कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा।
प्रदेश के आयुष कॉलेजों में बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस प्रवेश नीट के माध्यम से हो रहा है। सत्र 2020-21 में स्टेट कोटे से यूजी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग एमपी ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है। शासन ने स्पष्ट कह दिया है कि सरकारी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी कॉलेजों में अंतिम चरण की काउंसिलिंग के पश्चात प्रवेश के बाद छात्र ने सीट छोड़ी और उस सीट पर दूसरे छात्र का प्रवेश नहीं हो पाया तो तो छात्र को संबंधित शासकीय स्वशासी संस्था में अर्थदंड स्वरूप 2 लाख रुपए भरने होंगे। आगे 3 वर्षों तक छात्र को प्रदेश के किसी भी शासकीय आयुष कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/gwalior/news/ug-two-lakh-rupees-to-be-filled-if-left-the-seat-of-government-ayush-college-128031902.html
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