सिराली थाने के गोमगांव की नाबालिग लड़की की हत्या के सह आराेपी मांगीलाल की विशेष न्यायालय ने बुधवार काे खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि नाबालिग की हत्या के मामले में सिराली पुलिस ने आराेपियाें के खिलाफ भादंवि की धारा 363, 366, 374, 342, 302, 201, 120बी/34 और एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बामने ने बताया कि इस मामले में सह आराेपी मांगीलाल निवासी चिकल्या तलाई जिला खंडवा की जमानत पर विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दाैरान विशेष लाेक अभियाेजक और मृतिका के पिता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नाबालिग की हत्या का मामला गंभीर है। निर्मम ढंग से हत्या की गई। इस षडयंत्र में सह आराेपी मांगीलाल भी शामिल था। ऐसे में उसे जमानत दिया जाना उचित नहीं हाेगा। इसके बाद विशेष न्यायाधीश एसके जोशी जी ने सहआरोपी मांगीलाल की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/hoshangabad/harda/news/bail-of-co-accused-of-killing-a-minor-dismissed-127726615.html
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