टीसीएस के नए प्रावधान को लेकर सीए एसोसिएशन ने वेबिनार किया। मुख्य वक्ता सीए राजेश मेहता ने कहा कि जिन कारोबारी का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है और वह बिक्री करने पर एक व्यक्ति से 50 लाख से अधिक प्राप्त करते हैं तो उन्हें इस राशि पर 0.075 फीसदी टीसीएस लेना होगा।
इस 50 लाख रुपए की गणना के लिए 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2020 तक प्राप्त किए गए सभी राशि को जोड़ना होगा। यदि यह राशि इससे अधिक है तो आगे प्राप्त होने वाले भुगतानों में टीसीएस लेना होगा। सीए शाखा के चेयरमैन सीए हर्ष फिरोदा ने बताया कि बिल्डर के द्वारा प्रॉपर्टी की बिक्री, किसी प्रकार के गुड्स की भारत सरकार, एसईजेड को सप्लाय या एक्सपोर्ट करने से संबंधित बिक्री आदि पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
सीए आनंद जैन ने बताया की टीडीएस और टीसीएस के प्रावधान का उल्लंघन होने पर ब्याज व पेनल्टी तो लगती ही है। साथ ही तीन महीने से लेकर सात साल की सजा का भी प्रावधान आयकर में किया गया है।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/indore/news/tcs-will-not-be-allowed-to-builders-property-on-sale-expert-127778902.html
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