महेश्वर तहसील के बागोद में 3 साल पुराने मामले में लापरवाही पूर्वक इलाज कर मरीज की जान लेने वाले आरोपी डॉक्टर की जमानत प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बड़वाह ने खारिज कर दिया। डॉक्टर के इलाज के बाद बबलई गांव के 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि फरियादी भूरेलाल निवासी बबलई के 19 वर्षीय पुत्र उदय को सर्दी जुकाम होने से बागोद के डॉक्टर प्रकाशचन्द्र शर्मा के क्लिनिक पर इलाज करवाने गया था। डॉक्टर शर्मा ने दवाई गोली देकर 5 दिन बाद पुन: चेक करवाने के लिये क्लिनिक बुलाया था। 28 दिसंबर 2017 को डॉ. शर्मा ने उदय को इंजेक्शन लगाया जिसके तत्काल बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी तो डॉ. शर्मा ने उसे इंदौर लेकर जाने को कहा। परिजन जब उदय को डॉ. शर्मा के क्लिनिक बागोद से इंदौर ले जा रहे थे तो उदय ने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की रिपोर्ट मृतक उदय के पिता भूरेलाल ने पुलिस थाना बलवाड़ा पर दर्ज करायी। अनुसंधान के दौरान पाया डॉ. शर्मा होम्योपेथिक में डिप्लोमा धारी होकर एलोपैथिक इंजेक्शन मरीज उदय को लगाया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस थाना बलवाड़ा द्वारा आरोपी डॉ. प्रकाशचन्द्र पिता नंदराम शर्मा को गिरफ्तार कर बड़वाह न्यायालय ने जेल भेजा था।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
source https://www.bhaskar.com/local/mp/khandwa/khargone/news/bail-plea-of-doctor-accused-of-murderous-treatment-dismissed-127772691.html
No comments:
Post a Comment