Saturday, November 30, 2019

पटवारी भर्ती-2017... परीक्षा, रिजल्ट अाैर पहली काउंसलिंग अाॅनलाइन, अब सबकुछ अाॅफलाइन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने पटवारी भर्ती परीक्षा-2017 का रिजल्ट 26 मार्च 2018 को घोषित किया था। परीक्षा ऑनलाइन हुई थी। रिजल्ट भी ऑनलाइन ही घोषित हुए थे। इसी के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा इनकी जिला स्तर पर भर्ती की जा रही है, लेकिन भर्ती के लिए सिर्फ पहले राउंड की काउंसलिंग ही ऑनलाइन की गई। इसके बाद सभी काउंसलिंग ऑफलाइन की जा रही है। इसके कारण उम्मीदवारों को ही यह जानकारी नहीं मिल पा रही है कि अब तक हुई चार काउंसलिंग के बाद कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। अब इस काउंसलिंग में भेदभाव होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि उम्मीदवारों की कैटेगिरी अपग्रेड हाे रही हैं। इसके कारण जो उम्मीदवार आरक्षित वर्ग की सीट रिक्त कर अनारक्षित वर्ग की सीट ले रहे हैं, उनके कारण सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का नुकसान हो रहा है।

एससी वर्ग में सीट आवंटित हुई और एक साल की नौकरी भी कर ली अब दूसरी काउंसलिंग में कैटेगरी जनरल हो गई

केस-1. विजय कुमार उपरेले को पहली काउंसलिंग में होशंगाबाद जिले में एससी वर्ग में सीट आवंटित हुई। विजय ने यहां करीब एक साल नौकरी भी की। विजय को दूसरी काउंसलिंग में इसी जिले में एसटी कैटेगिरी से हटाकर जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया। इनका होशंगाबाद जिले में एससी वर्ग में मेरिट पहला स्थान है और अनारक्षित की वेटिंग में तीसरा स्थान था।

मेरिट और वेटिंग दोनों का लिया फायदा- देखने में आया है कि कई उम्मीदवारों ने मेरिट और वेटिंग दोनों का लाभ लिया है, जबकि इससे प्रभावित उम्मीदवारों का कहना है कि एक बार किसी भी उम्मीदवार की ज्वाइनिंग के बाद उनका वेटिंग स्टेटस शून्य हो जाना चाहिए।

नियमों में बदलाव के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे उम्मीदवार

पीईबी ने भर्ती परीक्षा को लेकर जो नियम पुस्तिका जारी की थी, उसमें चयन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपग्रेड करने का विकल्प देने का कोई नियम नहीं था, लेकिन रिजल्ट के बाद राजस्व विभाग ने 24 अप्रैल 2018 को कलेक्टरों को पत्र लिखकर अपग्रेड की सुविधा दे दी, लेकिन इस पत्र में दिए नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। इसलिए उम्मीदवारों ने इस तरह बदले नियमों को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं पटवारी भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न खामियां को लेकर हाईकोर्ट में वेटिंग में शामिल करीब 45 उम्मीदवारों ने मिलकर चार याचिकाएं लगाई हैं। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि अपग्रेडेशन को रोका जाए, इससे उम्मीदवारों की कैटेगरी अपग्रेड हो रही है।

केस-2. जीतेंद्र झाला को पहली काउंसलिंग में उज्जैन जिले में एससी कैटेगरी से सीट मिली थी। जीतेंद्र ने यहां ज्वाइन कर नौकरी शुरू कर दी। इसके बाद इन्हें इसी जिले में अनारक्षित वर्ग की सीट दे दी गई। जीतेंद्र का उज्जैन जिले की एससी वर्ग की मेरिट में पहला स्थान था। अनारक्षित वर्ग की वेटिंग में इनका पांचवां स्थान था।

इस तरह किया गया नियमों में बदलाव

राजस्व विभाग द्वारा अप्रैल 2018 में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार (बिंदु क्रमांक 9.5 में) यदि उम्मीदवार सभी बिंदुओं पर पात्र पाया जाकर चयनित होता है तो वह या ताे अपने पद पर उपस्थिति दे सकता है अथवा पदस्थापना अपग्रेड कराने के लिए आवेदन दे सकता है। इसी (बिंदु क्रमांक 10.2.3 में) में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि यदि उम्मीदवार अपग्रेड करने का विकल्प चुनता है तो जिले द्वारा इस राउंड में उस अभ्यर्थी के लिए अन्य कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन बाद में एक स्पष्टीकरण जारी कर बिंदु क्रमांक 10.2.3 में बदलाव कर दिया गया।

पीईबी की नियम पुस्तिका में नहीं था अपग्रेडेशन का कोई विकल्प

पोर्टल पर जानकारी डालने की क्या जरूरत, जानकारी चाहिए तो जिले से ले लो

कैटेगरी अपग्रेड नहीं होती है। दो सूचियां बनी हैं। पहली कैटेगरी की और दूसरी जनरल की। यदि उम्मीदवार दोनों में क्वालिफाई है तो वह किसी का लाभ ले सकता है, जो नियमानुसार है। पीईबी से सूचियां जिले बार दी गई हैं। एक व्यक्ति का 10-10 जगह नाम है। वेटिंग से चयन करने का हमने उल्लेख नहीं किया था। पद रिक्त होने के कारण बाद में यह निर्णय लिया। पोर्टल पर जानकारी डालने की जरूरत क्या है। जानकारी चाहिए तो जिले से ले लें। एक प्रक्रिया पूरी होगी तो सबकुछ पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। अभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे जानकारी पोर्टल पर अपलोड करें। - ज्ञानेश्वर पाटिल, आयुक्त भू-अभिलेख, विभाग



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