ग्वालियर | 18 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग को हाईकोर्ट ने गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए नाबालिग की मां ने मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीएमएचओ ग्वालियर को नाबालिग का परीक्षण कर मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सोमवार को रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया नाबालिग को 18 सप्ताह का गर्भ है। कोर्ट ने सीएमएचओ को नाबालिग को 11 फरवरी तक भर्ती कर विशेषज्ञों की निगरानी में गर्भपात की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा- हम ऐसे प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें 15 वर्षीय बालिका ने बलात्कारी का गर्भ धारण किया हुआ है। मां नहीं चाहती उसकी बच्ची बच्चे को जन्म दे। केवल यही नहीं, यह बच्चा न केवल नाबालिग के लिए जीवनपर्यंत सामाजिक कलंक की तरह रहेगा, बल्कि इसे जन्म देने में उसकी जान जाने का भी डर है।
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source https://www.bhaskar.com/mp/dhar/news/mp-news-permission-for-abortion-to-15-year-old-minor-071037-6594255.html
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