नाबालिग का अपहरण कर ज्यादती करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ब्यावरा ने जेल भेज दिया है। आरोपी एक किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था और उसके साथ ज्यादती की थी जिस पर अपर सत्र न्यायालय ब्यावरा ने आरोपी देवराज पुत्र बापूलाल निवासी सूरजखेड़ी करनवास की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जांच के दौरान आरोपी ने कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, जिस पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक उपाध्याय के तर्कों के आधार पर कोर्ट ने खारिज कर जेल भेज दिया है।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/biyawara/news/court-sentenced-to-the-accused-of-excess-of-minor-127687181.html
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