Friday, July 24, 2020

31 तक आधार कार्ड नंबर की सीडिंग कराना अनिवार्य

‘‘एक राष्ट्र एक राशनकार्ड’’ योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के सभी पात्र उपभोक्ताओं को देश की किसी भी सरकारी राशन दुकान से आधार नंबर का ऑथेन्टिकेशन कराने की सुविधा दी गई है। कलेक्टर दीपकसिंह के अनुसार इस कार्य के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख तय की गई है।
सिंह ने विभिन्न पात्रता पर्चियों के जरिए राशन लेने वाले नागरिकों से अपील की है कि वे उपरोक्ता समयावधि में पर्ची में दर्ज प्रत्येक सदस्य का आधार पंजीयन राशन दुकान पर अपडेट करा लें। अगर वे ऐसा नहीं करा पाते हैं तो संबंधित सदस्य का राशन आवंटित नहीं होगा।
6 महीने से राशन नहीं लेने वालों की खोजबीन कर रपट दें
कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों ने 6 महीने से पीओएस मशीन से राशन सामग्री प्राप्त नहीं की गई है। ऐसे परिवारों की सूची क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, सहकारिता निरीक्षकों के माध्यम से वार्ड मुहर्रिर , पंचायत सचिव, रोजगार सहायकों को सत्यापन के लिए दी गई है। संबंधित कर्मचारी, इन परिवारों का सत्यापन (वर्तमान में परिवार निवासरत है अथवा नही, पुत्री का विवाह होगा, मृत्यु हो जाने के कारण, स्वेच्छा से राशन न लेना एवं अन्य कारण) की जानकारी एकत्र करें। इस पूरी जानकारी को सार्वजनिक जगह पर चस्पा कराएं। दावा-आपत्ति की स्थिति में उसे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि उसका निराकरण कर अंतिम निर्णय लिया जा सके।



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Seeding of Aadhaar card number by 31 is mandatory


source https://www.bhaskar.com/local/mp/sagar/news/seeding-of-aadhaar-card-number-by-31-is-mandatory-127549270.html

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