जिले में 1 अप्रैल से दस्तावेजों के पंजीयन की नई दर लागू होना है। 31 मार्च तक उपपंजीयक कार्यालयों में रजिस्ट्री बंद रहेगी। 31 तक स्लॉट बुक कराने और बाद में दस्तावेजों का पंजीयन कराने पर पुरानी स्टांप ड्यूटी ही देना होगी। इसके लिए पक्षकारों को 31 मार्च रात 12 बजे के पहले तक पंजीयन फीस जमा करवाना होगी।
पंजीयन महानिरीक्षक ने उपपंजीयक कार्यालयों में पक्षकारों की उपस्थिति बंद रखने का निर्णय लिया है। इसमें कार्यालयों में पंजीयन के लिए पक्षकारों की उपस्थिति, बॉयोमैट्रिक, सत्यापन, अंगूठा और हस्ताक्षर की कार्रवाई को 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। दस्तावेजों का पंजीयन कराने के लिए 31 मार्च की रात 12 बजे के पहले तक पंजीयन फीस जमा कराने पर आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 की दरें नहीं देना होगी। संपत्ति का मूल्यांकन, स्टांप शुल्क, पंजीयन शुल्क, उपकर व अन्य कर वित्त वर्ष 2019-20 के अनुरूप देना होंगे।
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source https://www.bhaskar.com/mp/harda/news/mp-news-registration-of-documents-will-be-done-at-the-old-rate-till-31-on-booking-the-slot-072042-6904126.html
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