अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चोरी के आरोपी का जमानती आवेदन निरस्त कर दिया है। फरार होने के अंदेशे को देखते हुए उसे जांच चलने तक जेल में रहने के आदेश दिए हैं। नेपानगर क्षेत्र के आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास में चोरी आरोपी की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश आरके पाटीदार की अदालत में लगाई गई थी।
10 अक्टूबर को नेपानगर क्षेत्र के छात्रावास में चोरी हुई थी। यहां से 22 हजार रुपए मूल्य की एलईडी टीवी, 12 हजार रुपए के चार गैस सिलेंडर, 2 हजार रुपए के बर्तन और तौलकांटा चोरी हुआ था। सभी वस्तुओं पर छात्रावास का नाम लिखा हुआ था। शिकायत पर नेपानगर थाना पुलिस ने चोरी का केस दर्ज किया। जांच में सुनील बारेला, अनिल बारेला और कलीम पिता तुकडु को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर चोरी का सामान जब्त किया। तीनों को जेल भेजने के लिए न्यायालय में पेश किया गया।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/khandwa/burhanpur/news/the-bail-of-the-accused-who-stole-the-tv-and-cylinder-from-the-hostel-is-canceled-127838331.html
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