विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने एमआरफोर रोड शताब्दीपुरम स्थित मुस्कान प्लाजा बी ब्लाक में बिल्डर द्वारा पावर केबल को नियम विरुद्ध स्थापित किए जाने की शिकायत सही पाए जाने पर बिल्डर शंकर मंछानी और मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण करने आदेश दिए हैं। फोरम ने नोडल अधिकारी सीजीएम एचआर को भी उपभोक्ता की शिकायत के निराकरण होने तक मामले की समीक्षा और निगरानी करने कहा है।
यह है शिकायत
उक्त बिल्डिंग में रहने वाले शशिकांत ओझा ने शिकायत में कहा था कि बिल्डर द्वारा हाईराइज बिल्डिंग के लिए निर्माण की शर्तों के अनुरूप विद्युत स्थापना एवं विद्युत सुरक्षा के अनेक मापदंडों की अनदेखी की गई है। बिल्डर द्वारा विद्युत कार्य में लापरवाही बरती गई है।
शिकायत के यह भी बिंदु
- पूरे रहवासी क्षेत्र की दीवारों में केबल लटकाकर व्यावसायिक बिल्डिंग आदि प्लाजा में ले जाया गया।
- ट्रांसफॉर्मर से रहवासी क्षेत्र के घरों के लिए सप्लाई ओवर हेड दी गई, जबकि अंडर ग्राउंड होना थी।
- बस बार में भी उसका टर्मिनेशन नियमानुसार नहीं है।
- बस बार में सीधे ट्रांसफार्मर से सप्लाई दी गई जबकि इसे एमसीबी/आईसीटीपी मैन स्विच के माध्यम से आनी थी।
फोरम ने यह भी दिए आदेश
शिकायत की जाँच उपरांत फोरम के अध्यक्ष बी कुमार, सदस्य पीके सोनी और ध्रुव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि नोडल अधिकारी सीजीएम एचआर उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण होने तक मामले की समीक्षा और निगरानी करें।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/jabalpur/news/electricity-company-and-builder-complete-electrical-work-in-45-days-electricity-forum-gave-instructions-on-the-complaint-lodged-against-muskan-plaza-127798566.html
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