Friday, October 9, 2020

10 लाख की धोखाधड़ी करने वाले की जमानत अर्जी खारिज

सीजेएम वरुण पुनासे ने चॉकलेट की एजेन्सी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले इंदौर निवासी दीपक चौहान की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेज दिया है। अप्रैल 2019 में दीपक चौहान और उसकी पत्नी ज्योति चौहान ने चॉकलेट की एजेन्सी दिलाने के नाम पर सदर निवासी योगेश अग्रवाल के साथ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की।

ओमती पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जमानत का विरोध करते हुए अधिवक्ता विपुल वर्धन जैन और प्रशांत नायक ने कहा कि आरोपियों ने जबलपुर के 12 लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। जिसकी शिकायत पुलिस में की गई है। सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।



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source https://www.bhaskar.com/local/mp/jabalpur/news/10-lakh-fraudsters-bail-application-rejected-127798633.html

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